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यूसीसी के तहत नेपाल, भूटान और तिब्बत के साथी के साथ शादी का पंजीकरण अब संभव

ByParyavaran Vichar

Oct 14, 2025

देहरादून। उत्तराखंड की कैबिनेट ने समान नागरिक संहिता (UCC) नियमावली में संशोधन की मंजूरी दी है। इसके तहत यदि किसी उत्तराखंड निवासी का पति या पत्नी नेपाल, भूटान या तिब्बत का रहने वाला है, तो अब उनकी शादी का पंजीकरण संभव होगा।

मुख्य बातें:

  • यह नियम उत्तराखंड के निवासियों पर लागू होता है।
  • नेपाल, भूटान या तिब्बत के नागरिक के लिए आवश्यक दस्तावेज:
    • वैध पहचान पत्र (जैसे नागरिकता प्रमाणपत्र)
    • भारत में कम से कम 180 दिन का प्रवास प्रमाणपत्र (नेपाल और भूटान के लिए संबंधित मिशन द्वारा जारी)
    • तिब्बती नागरिकों के लिए विदेशी पंजीकरण अधिकारी का वैध प्रमाणपत्र
  • संशोधन से पहले इस तकनीकी कारण से पंजीकरण नहीं हो पा रहा था। अब उत्तराखंड के कई ऐसे इलाके भी शामिल होंगे जहाँ इन देशों के नागरिकों से विवाह आम हैं।

इस बदलाव से उत्तराखंड में विवाह पंजीकरण प्रक्रिया अधिक सहज और पारदर्शी होगी।

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