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केदारनाथ मंदिर में रावल पद को लेकर दायर याचिका हाईकोर्ट ने की खारिज

ByParyavaran Vichar

Mar 18, 2026

नैनीताल: केदारनाथ मंदिर में रावल (मुख्य पुजारी) पद की नियुक्ति को लेकर दायर याचिका को उत्तराखंड हाईकोर्ट ने समयपूर्व मानते हुए खारिज कर दिया है। अदालत ने साफ कहा कि फिलहाल यह पद खाली नहीं है, इसलिए केवल आशंका के आधार पर याचिका पर सुनवाई नहीं की जा सकती।

न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की एकलपीठ ने यह फैसला सुनाते हुए कहा कि वर्तमान में मंदिर में रावल अपने पद पर कार्यरत हैं और किसी नई नियुक्ति की स्थिति उत्पन्न नहीं हुई है।

याचिकाकर्ता शांतवीर शिवाचार्य हिरेमठ और एक अन्य ने अदालत में मांग की थी कि रावल पद के लिए उनकी उम्मीदवारी पर श्री बद्रीनाथ एवं श्री केदारनाथ मंदिर अधिनियम 1939 और परंपराओं के अनुसार विचार किया जाए। इसके साथ ही उन्होंने 22 अप्रैल 2026 को प्रस्तावित कपाट उद्घाटन समारोह केवल वर्तमान रावल या विधिवत नियुक्त पुजारी से कराने के निर्देश देने की भी अपील की थी।

राज्य सरकार की ओर से अदालत को बताया गया कि रावल का पद अभी रिक्त नहीं है और वर्तमान पुजारी ही अपने दायित्वों का निर्वहन कर रहे हैं। इस पर अदालत ने कहा कि याचिका केवल इस आशंका पर आधारित है कि भविष्य में नियमों का उल्लंघन हो सकता है, जबकि अभी ऐसी कोई स्थिति नहीं है।

कोर्ट ने स्पष्ट किया कि जब तक पद रिक्त न हो या कोई ठोस विवाद सामने न आए, तब तक इस प्रकार की याचिका पर विचार नहीं किया जा सकता।

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