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पीसीएस मुख्य परीक्षा स्थगित

ByParyavaran Vichar

Dec 5, 2025

देहरादून | उत्तराखंड उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के बाद उत्तराखंड लोक सेवा आयोग (UKPSC) ने संयुक्त राज्य सिविल प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा 2025 की मुख्य परीक्षा को फिलहाल के लिए स्थगित कर दिया। आयोग द्वारा निर्धारित यह परीक्षा छह से नौ दिसंबर के बीच आयोजित होनी थी, परंतु प्रारंभिक परीक्षा में पूछे गए एक गलत प्रश्न को लेकर दायर याचिका के मद्देनज़र न्यायालय ने हस्तक्षेप करते हुए मुख्य परीक्षा पर रोक लगा दी। इसके बाद आयोग ने भी आधिकारिक रूप से परीक्षा स्थगित करने की घोषणा कर दी।

 

मामला तब उठा, जब कुलदीप कुमार सहित कई अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर प्रारंभिक परीक्षा के प्रश्नपत्र के कुछ सवालों को चुनौती दी। अभ्यर्थियों का कहना था कि सामान्य अध्ययन के कम से कम एक प्रश्न में स्पष्ट त्रुटि थी, जो परीक्षा के नतीजों को सीधे प्रभावित कर रही थी। इस परीक्षा के परिणाम आठ अक्टूबर को जारी किए गए थे और करीब 1200 अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा के लिए सफल घोषित किया गया था। परीक्षा में डिप्टी कलेक्टर, पुलिस उपाधीक्षक, वित्त अधिकारी–कोषाधिकारी, सहायक नगर आयुक्त, जिला समाज कल्याण अधिकारी सहित 120 से अधिक पदों को सम्मिलित किया गया था।

कोर्ट में सुनवाई के दौरान लोक सेवा आयोग ने स्वयं स्वीकार किया कि सामान्य अध्ययन का एक प्रश्न वास्तव में गलत था और उसे हटाया जाना चाहिए था। न्यायमूर्ति रविंद्र मैठाणी एवं न्यायमूर्ति आलोक महरा की खंडपीठ ने इस कथन को ध्यान में रखते हुए आयोग को निर्देश दिया कि प्रश्न संख्या 70 को पूर्णतः हटाकर प्रारंभिक परीक्षा का संशोधित परिणाम जारी किया जाए। इसके साथ ही न्यायालय ने वर्ष 2022 के नियमों के अनुसार नई मेरिट सूची तैयार करने का आदेश भी दिया।

याचिका में तीन अन्य प्रश्नों और उनके विकल्पों पर भी आपत्ति दर्ज की गई थी। न्यायालय ने उन सभी प्रश्नों की जांच एक विशेषज्ञ समिति से कराने का निर्देश दिया है। अदालत ने स्पष्ट कहा कि जब तक इन विवादित प्रश्नों की जांच पूरी नहीं हो जाती और नए परिणाम व मेरिट सूची निर्गत नहीं हो जाते, तब तक मुख्य परीक्षा का आयोजन उचित नहीं होगा। यह आदेश आयोग द्वारा 7 मई 2025 को जारी विज्ञापन तथा दिसंबर में प्रस्तावित परीक्षा पर सीधे प्रभाव डालता है।

नैनीताल उच्च न्यायालय के इस फैसले के बाद आयोग के सचिव अशोक कुमार पाण्डेय की ओर से औपचारिक आदेश जारी कर परीक्षाएं अगले आदेश तक स्थगित कर दी गईं। आयोग ने यह भी स्पष्ट किया कि नई परीक्षा तिथियाँ आयोग की वेबसाइट पर अलग से उपलब्ध कराई जाएँगी और अभ्यर्थियों को लगातार अपडेट चेक करते रहने की सलाह दी गई है।

अब पूरा मामला विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट, संशोधित प्रारंभिक परिणाम और नई मेरिट सूची जारी होने के बाद ही आगे बढ़ेगा। इस निर्णय ने हजारों अभ्यर्थियों की तैयारियों पर अस्थायी विराम लगा दिया है, परंतु न्यायालय का कहना है कि निष्पक्षता और पारदर्शिता सुनिश्चित किए बिना भर्ती प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ाई जा सकती।

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