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Paryavaran Vichar

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वृद्ध महिला को जिंदा जलाने वाली बहू एवं पौते को हुआ आजीवन कारावास

ByParyavaran Vichar

Aug 31, 2024

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश जिला कटनी द्वारा वृद्ध महिला को जिंदा जलाने वाली बहू और पोते को आजीवन कारावास एवं अर्थदंड से दंडित किया है। मीडिया सेल प्रभारी सुरेन्द्र गर्ग ने बताया कि थाना ढीमरखेडा के चिह्नित जघन्यर सनसनीखेज अपराध में आरोपी मदन प्रताप सिंह क्षत्रिय उर्फ राजेश पिता स्व. प्रताप सिंह क्षत्रिय उम्र 41 साल एवं मुन्नी बाई पति स्व. प्रताप सिंह क्षत्रिय उम्र 59 वर्ष दोनों निवासी ग्राम पहरूआ थाना ढीमरखेडा जिला कटनी द्वारा कौशिल्या सिंह के ऊपर मिट्टी का तेल डालकर हत्या कर दी गई थी।

मृतिका कौशिल्या सिंह पति वंश धारी सिंह उम्र 90 साल निवासी ग्राम पहरूआ थाना ढीमरखेडा जिला कटनी की मृत्युं होने पर थाना ढीमरखेडा द्वारा मर्ग जाच की गई। दौरान मर्ग जॉच मृतिका श्रीमति कौशिल्याबाई सिह का कार्यपालिक मजिस्ट्रेट कटनी व्दारा लेख मृत्यु पूर्व मरणासन्न कथन एवं मृतिका की पुत्री माया सिह चौहान एव नाती सजय सिंह के कथनो के आधार पर पाया गया कि मृतिका श्रीमति कौशिल्या सिह का पोता मदन सिह एवं मदन सिह की माँ मुन्नी बाई, मृतिका कौशिल्या बाई से दिनांक 05/04/23 को सुबह 10.00 बजे करीब पैसे के विवाद को लेकर पोता मदन सिंह एव मदन सिह की माँ मुन्नी बाई जो मृतिका की बहू है के व्दारा मृतिका कौशिल्या बाई के ऊपर मिट्टी का तेल डालकर मदन सिंह के व्दारा माचिस से आग लगा दिया गया।

आग लगने से मृतिका झुलस गई जिसे ईलाज हेतु जिला अस्पताल कटनी में भर्ती कराया गया था, जिसकी ईलाज के दौरान दिनांक 06/04/2023 को मृत्यु हो गई है। अभियुक्तजगण मदन सिह एवं मदन सिंह की माँ मुन्नी बाई का उक्त कृत्य अपराध धारा 302/34 भादवि का पाये जाने से आरोपी मदन सिह एवं मदन सिह की माँ मुन्नी बाई के विरूद्ध अपराध पंजीबध्द कर विवेचना मे लिया गया। अनुसंधान पश्चामत प्रकरण मे आरोपीगण के विरूध्द थाना ढीमरखेडा द्वारा अभियोग पत्र तैयार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

इलाज के दौरान मृतिका का कार्यपालिक मजिस्ट्रेट द्वारा मरणासन्ना कथन लेख किया गया जिसमें मृतिका द्वारा आरोपीगण के कृत्या संपूर्ण विवरण दिया गया। विचारण न्यानयालय द्वारा उक्त मरणासन्ने कथन एवं अन्य वैज्ञानिक साक्ष्यय के आधार पर प्रकरण में अभियोजन के तर्कों से सहमत होते हुये आरोपीगण के कृत्यय् को हत्या का अपराध प्रमाणित पाते न्यायालय ने आरोपीगण मदन प्रताप उर्फ राजेश सिंह क्षत्रिय एवं मुन्नी बाई को उपरोक्तािनुसार दण्डन से दण्डित किया गया। प्रकरण में शासन की ओर से जिला लोक अभियोजन अधिकारी हनुमंत किशोर शर्मा के द्वारा पैरवी की गई। प्रकरण में अनुसंधान थाना प्रभारी मोहम्मद शाहिद द्वारा किया गया है।

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